डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने संरक्षण गतिविधियों से प्रभावित समुदाय द्वारा कीये गए शिकायतों को प्राप्त करने और निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। यह डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सामाजिक नीतियों, सिद्धांतों और दिशानिर्देशों (नीचे देखें) के कार्यान्वयन को मजबूत करने के साथ-साथ हमारी सुरक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए किया गया है। यह तंत्र डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया की अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही की नैतिक प्रतिबद्धताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिकायत का समाधान बातचीत, सहयोग और आपसी समझौते पर आधारित है। यह शिकायतों / परिवाद का निवारण समय पर और प्रभावी तरीके से करके संघर्षों को हल करने में मदद करता है, आपसी समझ में सुधार लाता है, जवाबदेही को मजबूत करता है और सहयोग बढ़ने के लिए एक आधार प्रदान करता है।
कौन शिकायत कर सकता है और प्रभावित पार्टी है?
कोई भी सामुदायिक समूह (कम से कम दो या अधिक लोग) या सामुदायिक संस्था जो यह मानती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया द्वारा परियोजना की रचना या गतिविधि के कार्यान्वयन में अपनी सामाजिक नीतियों और सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफलता के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भारत द्वारा कार्यान्वित किसी भी गतिविधि से नकारात्मक रूप से प्रभावित है या हो सकता है उसे "प्रभावित पार्टी" माना जाता है।
कोई भी प्रभावित पक्ष शिकायत / परिवाद दर्ज कर सकता है। किसी भी व्यक्ति या संगठन (प्रतिनिधियों) को एक प्रभावित पक्ष द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया को शिकायत / परिवाद के संबंध में अपनी ओर से बोलने का अनुरोध किया जा सकता है।
एक प्रभावित पार्टी की ओर से शिकायत / परिवाद दर्ज करने वाले प्रतिनिधियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकार के ठोस सबूत देने होंगे।
एक प्रतिनिधि के कुछ उदाहरण हो सकते हैं: समुदाय से एक ग्राम प्रधान की तरह एक अधिकारिक व्यक्ति; पारंपरिक या प्रथागत प्राधिकरण; एक स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ अगर वे प्रभावित पार्टी द्वारा अनुरोध किए जाने के ठोस सबूत दिखा सकते हैं।
ठोस प्रमाण ग्राम सभा प्रस्ताव हो सकते हैं; पंचायत के एक पत्र पर कम से कम 10 गाँव के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हो।
शिकायत / परिवाद के लिए मानदंड
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया या इसके कार्यान्वयन भागीदार द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेटवर्कसोशल नीतियों, सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के संबंध में स्वदेशी (आदिवासी) अधिकारों, मानवाधिकार, लिंग समानता और प्रतिनिधित्व, और कल्याण सुनिश्चित करने में विफलता के कारण समाज पर नकारात्मक प्रभाव को शिकायत/परिवाद कहते है।
शिकायत / परिवाद इंग्लिश, हिंदी या किसी भी स्थानीय भाषा में दर्ज की जा सकती है।
अनाम शिकायतों / परिवादों पर विचार नहीं किया जाएगा लेकिन शिकायतकर्ता गोपनीयता के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
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1समुदाय (यों) का अर्थ है आदिवासी या अन्य स्थानीय समुदाय समूह या इसके किसी सदस्य का डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया में स्थित परिदृश्य और जिनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया काम करता है
शिकायत / परिवाद प्रस्तुत करने का खाका
शिकायत / परिवाद में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
शिकायत निवारण तंत्र
शिकायतें / परिवाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के माध्यम से इमेल आयडी: grievances@wwfindia.net पर या शिकायत निवारण, C / O एच आर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, 172 B लोदी रोड न्यू इंडिया 110003 पर भेजी जा सकती हैं।